गोसैसीपुर हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास


बस्ती। जनपद बस्ती के बहुचर्चित गोसैसीपुर हत्याकांड में चार वर्ष बाद न्याय की बड़ी जीत सामने आई है। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय), बस्ती की अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला 30 जनवरी 2026 को सुनाया गया, जिसे क्षेत्र में न्यायिक दृढ़ता और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के रूप में देखा जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 27 जुलाई 2021 को थाना कलवारी क्षेत्र अंतर्गत गोसैसीपुर गांव में घटित हुई थी। घटना के बाद वादी द्वारा तत्काल थाना कलवारी में तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया और विवेचना प्रारंभ की। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आवश्यक साक्ष्य संकलित किए तथा प्रत्यक्षदर्शी और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके अतिरिक्त तकनीकी साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया, जिससे मामले को मजबूती मिली।

विवेचना के उपरांत संपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो लगभग चार वर्षों तक चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सेल बस्ती तथा थाना कलवारी पुलिस ने सशक्त और प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। गवाहों की सुसंगत गवाही, वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य तथा दस्तावेजी प्रमाणों ने अभियोजन की स्थिति को और मजबूत किया।

न्यायालय में चली लंबी बहस और साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि प्रस्तुत साक्ष्य अपराध को संदेह से परे सिद्ध करते हैं, इसलिए दोषियों को कठोरतम सजा दिया
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